गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबी को भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्ता...
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबी को भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार और भीम सिंह को 1996 के गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया है। गैंगस्टर के इस मामले में 26 साल बाद फैसला आया है। इस मामले में अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए। इस मामले में 51 तारीखें लगीं, उसके बाद फैसला आया। कोर्ट ने मुख्तार और भीम सिंह पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अंसारी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए फैसा सुना। भीम सिंह को कड़ी सुरक्षा में जिला कारागार भेज दिया। कृष्णानंदर राय हत्याकांड में कोर्ट मुख्तार अंसारी और मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ था।
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