रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों म...
रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को माह अगस्त के लिए 1332 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इन्द्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए एक लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा। माह अगस्त 2025 के लिए आबंटित केरोसिन का उठाव 31 अगस्त तक करने को कहा गया है। राज्य में माह अगस्त के लिए जिलेवार केरोसिन आबंटन की मात्रा इस प्रकार है - बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बेमेतरा, कवर्धा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए 48-48 किलोलीटर, धमतरी, कोण्डागांव, मुंगेली, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर और सक्ती जिले के लिए 36-36 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। वहीं बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, जशपुर के लिए 72-72 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है। इसी प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, के लिए 60-60 किलोलीटर और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, कोरिया, सुकमा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, के लिए 24-24 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार बीजापुर, नारायणपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के लिए 12-12 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन जारी किया गया है
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