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रायपुर में दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक, आदेश जारी

  रायपुर । गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। महापौर ने 26 जनवरी और 30 ...

 

रायपुर । गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया हैं।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी तरह का मांस-मटन बेचा नहीं जाएगा।

नगर निगम के अनुसार, प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

महापौर के निर्देश पर साफ किया गया है कि यदि कोई दुकान या होटल प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।

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