तकनीकी खामियों के निराकरण हेतु 7 दिवस की समय-सीमा निर्धारित रायपुर । करेन्सी टावर, रायपुर में स्थापित कैप्सूल लिफ्ट क्रमांक-02 के बीच मे...
तकनीकी खामियों के निराकरण हेतु 7 दिवस की समय-सीमा निर्धारित
रायपुर । करेन्सी टावर, रायपुर में स्थापित कैप्सूल लिफ्ट क्रमांक-02 के बीच में
रुक जाने की घटना दिनांक 20 अप्रैल 2026 के संबंध में की गई जाँच में यह
तथ्य सामने आया है कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्टैंडबाय
व्यवस्था के रूप में डीजल जनरेटर एवं यूपीएस उपलब्ध है। मुख्य विद्युत
निरीक्षकालय द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर सभी तकनीकी खामियों को दूर
करने हेतु 07 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि घटना के
दिन विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने पर डीजल जनरेटर के ऑटोमैटिक चेंजओवर
सिस्टम में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप यूपीएस भी
प्रभावित हुआ और लिफ्ट को निरंतर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी। इसी कारण
लिफ्ट बीच में रुक गई। उन्होंने बताया कि उक्त लिफ्ट 23 जनवरी 2027 तक
वारंटी अवधि में है एवं संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया
जा रहा है।
मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा कहा गया है कि यदि निर्धारित अवधि
में आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो केन्द्रीय विद्युत
प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के
विनियम 32 (7) के तहत 48 घंटे का नोटिस जारी कर विद्युत विच्छेदन की
कार्यवाही की जाएगी।

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