रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्ग...
रायपुर
। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक
परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक
विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता
प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 2
प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा कुल 8 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई
है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील तपकरा के ग्राम झरन निवासी बसंत
राम विश्वकर्मा की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी
श्रीमती मुनिका बाई विश्वकर्मा को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान
राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार तहसील कुनकुरी अंतर्गत ग्राम
पकरीकछार निवासी धनेश राम की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर
उनकी पत्नी पार्वती बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की
गई है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों
में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक
कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।

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