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रक्षाबंधन पर केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों से मिल सकेंगी बहनें

  28 अगस्त को सुबह 8 से शाम 3 बजे तक राखी बांधने के लिए विशेष प्रवेश की अनुमति सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नियम लागू, एक बंदी के लिए अधिकतम...

 


28 अगस्त को सुबह 8 से शाम 3 बजे तक राखी बांधने के लिए विशेष प्रवेश की अनुमति

सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नियम लागू, एक बंदी के लिए अधिकतम तीन बहनों को प्रवेश

रायपुर । रक्षाबंधन के पावन पर्व पर केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध बंदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। जेल प्रशासन ने 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बंदियों से मुलाकात करने वाली बहनों एवं परिजनों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भाई-बहन के स्नेह और रिश्तों की भावनात्मक गरिमा को ध्यान में रखते हुए बहनों को निर्धारित समय में जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सुबह 8 से शाम 3 बजे तक मिलेगा प्रवेश

         जेल प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार 28 अगस्त को केवल बंदियों को राखी बांधने वाली बहनों को प्रातः 8 बजे से शाम 3 बजे तक जेल के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। सुरक्षा कारणों से सामान्य मुलाकात की व्यवस्था के बजाय रक्षाबंधन के लिए निर्धारित नियमों के तहत ही प्रवेश दिया जाएगा।

पहचान-पत्र अनिवार्य, जांच के बाद मिलेगा प्रवेश

        बंदियों को राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों के लिए अपने साथ पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा। जेल में प्रवेश से पहले उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और जांच के पश्चात ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जेल प्रशासन ने सभी आगंतुकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

एक बंदी के लिए अधिकतम तीन बहनों को प्रवेश

        जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक बंदी को राखी बांधने के लिए अधिकतम तीन बहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इससे जेल परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।

केवल 100 ग्राम मिठाई ले जाने की अनुमति

         रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने साथ बंदी भाई के लिए अधिकतम 100 ग्राम मिठाई ले जा सकेंगी। जेल परिसर में प्रवेश से पहले मिठाई की जांच की जाएगी। मिठाई के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल, पर्स, पैसे और कीमती सामान पर प्रतिबंध

        सुरक्षा व्यवस्था के तहत जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राखी बांधने के लिए आने वाली बहनें अपने साथ मोबाइल फोन, पर्स, रुपये-पैसे अथवा किसी भी प्रकार का कीमती सामान लेकर जेल परिसर में न आएं। ऐसे सामान को जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें जमा करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की जाएगी।

महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी की व्यवस्था

          सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर जेल में प्रवेश से पूर्व तीन स्थानों पर महिला कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकती है। जेल प्रशासन ने आगंतुक बहनों से अपील की है कि वे तलाशी की प्रक्रिया में सहयोग करें।जेल प्रशासन ने सभी बहनों एवं परिजनों से निर्धारित समय, सुरक्षा निर्देशों और प्रवेश संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि रक्षाबंधन का यह पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। 

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